जानिए पीएम किसान ट्रैक्टर योजना लाभ राजस्थान में कैसे मिलेगा

दोस्तों PM Kisan Tractor Yojana यह स्कीम हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के तहत किसानों को 20-50% की सब्सिडी Tractor की खरीदी में दी जाएगी। देश के जिस किसानो के पास खेती केलिए संसाधनों की कमी है। ऐसे किसान इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और देश सभी राज्य के किसान इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आज हम आपको PM Kisan Tractor Yojana Rajasthan के बारे में सभी जानकारी प्रदान करेंगे।

पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के फायदे

  • इस योजना की सबसे मुख्य बात यह है कि महिला किसानों को बढ़ावा दिया जाएगा
  • पीएम किसान ट्रेक्टर योजना के माध्यम से किसान किसी भी कंपनी से ट्रैक्टर खरीद सकता है।
  • इस योजना का लाभ भारत का हर राज्य का किसान ले सकता है।
  • महिला किसानों को Kisan Tractor Yojana की प्राथमिकता दी जाती है।
  • आधी कीमत में नया ट्रैक्टर  खरीदा जा सकता है।
  • सब्सिडी का पैसा आपके Bank Account में पैसा Direct आ जाएगा।
  • सब्सिडी के साथ ऋण की सुविधा भी दी जाती है।
  • सभी राज्यों के किसानों के ऑनलाइन आवेदन हेतु अलग-अलग वेबसाइट तैयार की गई हैं।
  • लाभार्थियों को इस स्कीम का रुपया डीबीटी द्वारा बैंक खाते में जमा करवा दिया जाता है।

प्रधानमंत्री ट्रैक्टर ऋण योजना की विशेषताएं

  • लोन लेने के लिए किसान के पास अपने नाम पर कृषि योग्य जमीन होनी चाहिए।
  • पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के तहत, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किसानों को 50% तक सब्सिडी प्रदान की जाती है, साथ ही किसानों को ट्रैक्टर का 50% ऋण के रूप में मिल सकता है।
  • इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है।
  • पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के तहत, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किसानों को 50% तक सब्सिडी प्रदान की जाती है, साथ ही किसानों को ट्रैक्टर का 50% ऋण के रूप में मिल सकता है।
  • किसानों को आवेदन स्वीकृत होने के बाद ट्रैक्टर की खरीद पर ट्रैक्टर की राशि का केवल 50 प्रतिशत अपनी जेब से लगाना होगा

ये भी पढ़े :

जरूरी दस्तावेज

दोस्तों इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको निन्मलिखित डोक्युमेंट की आवश्कता पड़ेगी।

  1. पहचान प्रमाणपत्र
  2. जमीन के दस्तावेज- जैसे खसरा नंबर, खतौनी नंबर
  3. आधार कार्ड
  4. मोबाइल नंबर
  5. बैंक खाता पासबुक
  6. पासपोर्ट साइज फोटो
पात्रता

प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना 2021 का लाभ कोन कोन ले सकता है ?

  1. आवेदनकर्ता की उम्र 18 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए।
  2. आवेदक के पास आधार कार्ड होना चाहिए
  3. सिर्फ गरीब और सीमांत कृषक ही PM Kisan Tractor Yojana के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  4. एक किसान सिर्फ एक ही ट्रैक्टर  खरीदने के पात्र होगा।
  5. अन्य किसी कृषि यंत्र सब्सिडी योजना से जुड़ा किसान इस Tractor Yojana के पात्र नहीं होगा।
  6. लोन लेने के लिए किसान के पास अपने नाम पर कृषि योग्य जमीन होनी चाहिए।
पीएम किसान ट्रैक्टर योजना राजस्थान के लिए आवेदन कैसे करे
  • दोस्तों राजस्थान में कुछ ही वक़्त पहले प्रदेश की सरकार द्वारा E-Mitra की शुरुआत हुई है।
  • E-Mitra असल मे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप बिजली का बिल जमा करने से लेकर सरकारी योजनाओं के आवेदन करने का काम भी करा सकते हैं।
  • यदि आप राजस्थान के किसान है और इस योजना का लाभ पाना चाहते हैं तो आपको किसी सरकारी दफ्तर में जाने की जरूरत नही है।
  • इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको E-Mitra Centre पर जाना होगा।
  • आप अपने नजदीकी E-Mitra Centre में जाकर पीएम किसान ट्रैक्टर योजना का आवेदन कर सकते हैं।

दोस्तों आज के इस आर्टिकल में हमने आपको PM Kisan Tractor Yojana Rajasthan Apply के बारे में सभी जरुरी बाते बताई है, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों को भी शेर जरुर करे साथ में अपने Faceook Whatsapp के ग्रुप में शेर अवश्य करे और दोस्तों इस आर्टिकल के बारे में या हमारे बारे में कोई सवाल हो तो निचे कमेन्ट जरुर करे आज के इस आर्टिकल में बस इतना ही।

FAQs, PM Kisan Tractor Yojana

Q.1 प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करे ? 

दोस्तों Offiline आवेदन करने के लिए किसान को सबसे पहले कृषि विभाग या फिर अपने नज़दीकी जन सेवा केंद्र ((CSC) पर जाना होगा। यहां जाने के बाद प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना (PM Kisan Tractor Yojana) से जुड़ा आवेदन फॉर्म प्राप्त करें और अप्लाई करे।

Q.2 ट्रैक्टर पर सब्सिडी कितनी मिलती है ?

केंद्र सरकार (central government) आधी कीमत पर सब्सिडी मुहैया कराती है आधा पैसा सरकार सब्सिडी के तौर पर देती है।

Q.3 राजस्थान में ट्रैक्टर पर कितनी सब्सिडी मिलती है ? 

किसानों के लिए खेती आसान हो इसके लिए राजस्थान सरकार (Rajasthan Govt) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, नेशनल मिशन ऑन ऑयलसीड एवं ऑयल पॉम और सब मिशन ऑन एग्रीकल्चररल मेकेनाईजेशन जैसी योजनाओं के तहत कृषि यंत्रों पर 40 से 50 प्रतिशत तक अनुदान यानी सब्सिडी (Subsidy) दे रही है।

Leave a Comment